
7 NEWS नें खबर प्रमुखता से प्राकाशित की थी
पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है
आगे इस पूरे मामले में कई चौंकानें वाले होंगे खुलासे
कोटा ब्लाक में जमीन अफरा तफरी का और भी मामला हमारे संञान में आया है साथ धूमा में वन भूमि और पानी वाली जगह पर खेल हुआ है जिसकी पडताल जारी है
कोटा – वन भूमि को बटा करके रजिस्ट्री कराने के मामले में तहसील कोटा के ग्राम तेंदुआ में पदस्थ पटवारी रेवती रमन पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है निलंबन आदेश के अनुसार तेंदुआ के खसरा नं 69/2 की बडे झाड़ के जंगल की भूमि को गैरकानूनी रूप से विक्रय किया गया जो जांच में सही पाय जाने पर कार्यवाही की गई है l अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया है l
निलंबन अवधि में संबंधित पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय रतनपुर निर्धारित किया गया है l उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा साथ ही तहसीलदार कोटा को निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह के भीतर विभागीय जांच शुरू कर आरेपित को नोटिस देकर आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जाए l निलंबन अवधि के दौरान पटवारी हल्का नं 13 मनपहरी विनय बोले को तेंदुआ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है l
इस वन भूमि में खसरा नं 69/2 का जिक्र किया गया है और यह खसरा नं आनलाईन चेक करने पर न्यायलय नायब तहसीलदार कोटा में विचाराधीन है l जबकि खसरा नं 69 को पांच टुकडों बांटा गया 69/1 शासकीय भूमि में दर्ज है बाकी 2,3,4,5 अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है l
उसी तरह खसरा नं 70, को और 77 को बांटा गया l
अगले अंक में सभी खसरों को कितने टुकडों में बांटा गया है और किनके नाम पर चढाया गया है उस पर क्या कार्यवाही होगी… विस्तार से l
शासकीय वन भूमि के खेल में कार्यवाही के लिए छोटी मछली सामने है बडे मगरमच्छ भी इसमें शामिल है वो भी जल्द उजागर होगा l